मध्य प्रदेश में साइबर ठगी का शिकार हुए लोगों को अपनी ही लूटी हुई रकम वापस पाने में एक अजीबोगरीब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों के बाद ठगों के बैंक खातों में होल्ड (फ्रीज) की गई राशि लौटाने की प्रक्रिया भले ही शुरू हो गई है, लेकिन इसके लिए मध्य प्रदेश में पीड़ितों को 1000 रुपये का क्षतिपूर्ति बॉन्ड देना पड़ रहा है।
सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अगर किसी पीड़ित को महज 500 रुपये का रिफंड भी लेना है, तब भी उसे 1000 रुपये का स्टाम्प खरीदना ही होगा।