भोपाल। भोपाल सहित मध्य प्रदेश में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल शुरू होने के बाद फोर-व्हीलर लाइसेंस बनवाने के नियम बेहद सख्त होने जा रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नई व्यवस्था के तहत अब ड्राइविंग टेस्ट कुल 100 अंकों का होगा।इसमें सामान्य फोर-व्हीलर (निजी वाहन) का लाइसेंस पास करने के लिए आवेदकों को कम से कम 60 नंबर लाना अनिवार्य होगा। तय अंक से एक नंबर भी कम आने पर आवेदक को फेल घोषित कर दिया जाएगा और उसे दोबारा टेस्ट के लिए नया स्लॉट बुक करना होगा।